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कासगंज पुलिस की हिरासत में मौत मामले में एसपी को कल तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश...

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Published : Feb 2, 2022, 10:14 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज पुलिस हिरासत में मौत मामले में पुलिस अधीक्षक से हलफनामा मांगा है और कहा है कि कल तक हलफनामा दाखिल नहीं किया तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज पुलिस हिरासत में मौत मामले में पुलिस अधीक्षक से हलफनामा मांगा है और कहा है कि कल तक हलफनामा दाखिल नहीं किया तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (मृतक के पिता) द्वारा याचिका दाखिल की गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि अल्ताफ ने खुद ही दो से तीन फीट ऊंची पाइप लाइन से बांधकर हिरासत में आत्महत्या कर ली थी.

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि इस मामले में आज तक हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया जबकि सुनवाई की पिछली तारीख को अदालत को बताया गया था कि हलफनामा तैयार हो गया है और शीघ्र दाखिल हो जाएगा.

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उल्लेखनीय है कि कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2021 को कासगंज के पुलिस अधीक्षक से दस दिन के भीतर जवाब मांगा था. पीड़िता के पिता द्वारा सीबीआई जांच और अल्ताफ के शरीर की एक और पोस्टमार्टम की मांग वाली याचिका पर कहा कि अगर कल तक एसपी का हलफनामा दायर नहीं किया जाता है, तो हम अनिवार्य रूप से भारी जुर्माना लगाएंगे क्योंकि यह मामला हिरासत में मौत से सम्बंधित है.

मामले के अनुसार 22 वर्षीय एक लडकी के लापता होने के मामले में पुलिस ने अल्ताफ को रेलवे स्टेशन से उठा लिया था. पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी. मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है.

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