उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

चार वर्ष की मासूम के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास

By

Published : Aug 19, 2023, 10:50 PM IST

लखनऊ की अदालत ने 5 साल पुराने मासूम से दुराचार करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी तरह बलिया जिला न्यायालय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

लखनऊ:पॉक्सो की विशेष अदालत ने 5 साल पुराने मासूम बच्ची से दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात विशेष जज नीरज कुमार उपाध्याय ने आरोपी दीपू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र की वर्ष 2018 की है. विशेष लोक अभियोजक सुखेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक चार वर्षीय पीड़िता अपनी छह साल की बहन के साथ घर पर अकेली थी. दोनों बच्चियों के पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, जबकि मां एक निमंत्रण में गई हुई थी. इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक दोनों बच्चियों को खाने देने बहाने बुलाकर अपने घर ले गया. जहां पर आरोपी युवक ने पीड़िता की बड़ी बहन को कटोरे में खाना देकर उसके घर वापस भेज दिया. इसके बाद पीड़िता को अपने साथ कमरे में ले गया और गलत काम को अंजाम दिया. इसके बाद बच्ची के पूरी घटना परिजनों को बताई. जिसपर 10 फरवरी 2018 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना गोसाईगंज में दर्ज कराई थी.

बलिया में दुष्कर्म के दोषी को साश्रम कारावास:बलिया जिला न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा के साथ 50 हजार अर्थदंड की सुनाई है. गौरतलब है, कि बलिया में कुछ दिन पहले एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था. जिस पर पुलिस ने तत्काल धारा 376 के साथ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. जिसमें बलिया पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे हैं. ऑपरेशन कन्वर्जन के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई. साल 2021 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था. तब से यह न्यायालय में विचाराधीन था.जिसमें एक आरोपी सत्येंद्र कुमार पुत्र हरेंद्र बनहरा थाना सिकंदरपुर को धारा चार पास्को एक्ट में दोषसिद्ध पाए हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम करवास व ₹50000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. वहीं, न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर ₹50000 के अर्थदंड को नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा बढ़ जाएगी.

यह भी पढ़ें: 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 साल की सजा

यह भी पढ़ें: नक्सली गतिविधियों में शामिल महिला समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, बलिया से हुए थे गिरफ्तार

ABOUT THE AUTHOR

...view details