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ज्ञानवापी प्रकरण: हिंदू पक्ष ने HC में आजादी के पहले चले मुकदमे के तथ्य प्रस्तुत किए

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Published : Dec 13, 2022, 10:09 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Varanasi Gyanvapi Complex) स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में हिंदू पक्ष ने मुकदमे के तथ्य प्रस्तुत किए.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Varanasi Gyanvapi Complex) स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में हिंदू पक्ष ने मंगलवार को भी अपने तर्कों के समर्थन में आजादी के पहले चले दीवानी मुकदमे के तथ्य प्रस्तुत किए.

समयाभाव के कारण मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर (Justice JJ Munir) ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख लगा दी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन (Advocate Vishnu Shankar Jain) ने आजादी के पहले विवादित परिसर को लेकर वाराणसी में दीन मोहम्मद की ओर से दाखिल दीवानी मुकदमे के हवाले से कहा कि इस मुकदमे में 12 गवाह पेश किए गए. उनमें से एक भी गवाह हिंदू नहीं था और खास बात यह कि सभी गवाहों ने अपने बयानों में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होने की बात कही है. इससे स्पष्ट है कि विवादित परिसर हिंदू मंदिर है. जहां नियमित पूजा पाठ किया जाता था. साथ ही उस मुकदमे में सरकार की ओर से भी यह बात कही गई थी कि विवादित परिसर वक्फ संपत्ति नहीं है. वहां श्रृंगार गौरी आदि मंदिर हैं. जिनमें नियमित पूजा पाठ होता है. इस मामले में सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी.

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