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महिला को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में 2 उम्रकैद और 5 को 10-10 साल की सजा

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Published : Feb 14, 2022, 10:36 PM IST

मुजफ्फरनगर में महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ननदों को उम्रकैद, चार देवरों व एक देवरानी को दस वर्ष की सजा सुनाई है.

कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर.
कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर.

मुजफ्फरनगर: जिले में महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ननदों को उम्रकैद, चार देवरों व एक देवरानी को दस वर्ष की सजा सुनाई है. 2013 को थाना बुढ़ाना के हुसैनपुर में दहेज को लेकर विवाहित महिला गुलिस्ता को जिंदा जलाकर हत्या के मामले में आरोपी सायरा, सन्नी पुत्री शरीफ को उम्रकैद और 4-4 हजरार रुपये जुर्माना, पति के 4 भाइयों रिज़वान, मेहताब, नौशाद, अहसान और अहसान की पत्नी ताहिरा को दस वर्ष की सज़ा व 4-4 हज़ार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के जज सुमित पंवार की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से एडीजीसी वीरेंदर नागर ने पैरवी की.

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अभियोजन के अनुसार गत 2013 को थाना बुढ़ाना के ग्राम हुसैनपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला गुलिस्ता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी. महिला ने मेरठ अस्पताल में दम तोड़ दिया था. मृत्यु से पूर्व बयान में महिला ने आरोपियों के नाम बताए थे, जबकि अपने पति को यह बताते नामजद नहीं किया था कि उसने उसे बचाने की कोशिश की है. आरोपियों में मृतक की सास की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. वहीं, सुनवाई के दौरान मौके के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए, फिर भी पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयानों को प्रमुख आधार माना गया और परिवार के सभी 7 सदस्यों को दंडित किया गया.

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