मुरैना। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना में बिजली कंपनी की टीम ने चेकिंग के दौरान 5 लोगों द्वारा अमानक स्तर के बिजली तारों का लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ ही थाना मुरैना में एफआईआर दर्ज कराई है. बिजली विभाग के महा प्रबंधक पीके शर्मा ने बताया कि शहर में बिजलीं चोर अमानक तारों का उपयोग कर धड़ल्ले से बिजलीं चोरी कर रहे थे. मुरैना जिले में 2 लाख 23 हजार उपभोकताओं पर 1138 करोड़ रुपया बकाया है.
अवैध विद्युत का उपयोग: दत्तपुरा जोन,गणेशपुरा जोन के निरीक्षण दल द्वारा मुरैना के स्टेशन रोड थाना, सिटी कोतवाली थाना और सिविल लाइन थाने में 7 लोग अवैध विद्युत का उपयोग करते हुए पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी बसंत नंदनवार सहायक यंत्री और प्रमोद सिंह कुशवाह कनिष्ठ यंत्री द्वारा मुरैना में 7 लोगों पर FIR की है. अंबाह तहसील के 23 उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित किया गया है. जिसमें राजस्व हानि का विद्युत देयक जारी किया गया है. साथ ही जिलाधीश जिला मुरैना के आदेश 9 फरवरी 2023 के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 का उल्लंघन अमानक स्तर के विद्युत तार उपयोग जो प्रतिबंधित था, उपयोग किया गया, जिससे जनहानि हो सकने की संभावना है.
अम्बाह के 23 किसान डिफाल्टर घोषित
नाम | गांव | बकाया राशि |
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हरीशंकर पुत्र वैधराम | बरेह | 196639 रूपये |
अनार सिंह | बारे का पुरा | 114366 रूपये |
मायाराम | बारे का पुरा | 159952 रूपये |
श्रीमती शारदा | महराकी | 144897 रूपये |
श्रीमती उर्मिला | बारे का पुरा | 160019 रूपये |
रघुराज | बरेह | 157337 रूपये |
वृन्दावन | बरेह | 125359 रूपये |
नत्थीलाल | बरेह | 219676 रूपये |
श्रीमती सरोज | बारे का पुरा | 260094 रूपये |
नाथू सिंह | बारे का पुरा | 329172 रूपये |
अमर सिंह | बरेह | 176063 रूपये |
सुंदर सिंह | बरेह | 127706 रूपये |
रमेश | बरेह | 161464 रूपये |
विपिन विश्वनाथ | हाथीपुरा | 89682 रूपये |
जयवीर | बारे का पुरा | 306361 रूपये |
अमरसिंह | बरेह | 149075 रूपये |
श्रीमती ममता | हाथी का पुरा | 169671 रूपये |
श्रीमती शीलाबाई | महराकी | 149570 रूपये |
ज्ञानसिंह | बरेह | 154639 रूपये |
राकेश | बारे का पुरा | 158181रूपये |
श्रीमती ब्रजेश कुमारी | बरेह | 178684 रूपये |
जगदीश | बरेह | 276077 रूपये |
श्रीमती रामबाई | बारे का पुरा | 460019 रूपये |
इन लोगों पर हुई FIR
- जगदेव शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा बड़ोखर
- केशव राठौर पुत्र पूरन राठौर बड़ोखर
- गजेंद्र राठौर पुत्र रमेश राठौर बड़ोखर
- बलराम खटीक पुत्र लाखाराम खटीक संजय कॉलोनी
- रामकुमार पुत्र मुरारीलाल नरवरिया निवासी संजय कॉलोनी
- अजय पुत्र राकेश जौनवार निवासी गड़ौरापुरा
- विनोद पुत्र रामसेवक शर्मा निवासी गड़ौरापुरा
बैंक लेनेदेन पर लगेगी रोक: अधिकारियों ने बताया कि तहसील के 22 नं.कृषि खातों के खसरे के कॉलम नं. 12 में कंपनी शासन की बकाया राशि की प्रविष्टि तहसीलदार द्वारा खसरे में की गई. जिससे संबंधित जमीन को कय-विक्रय एवं कुर्क करने की कार्यवाही बिना बकाया राशि जमा कराये नहीं कर सकता है एवं ना ही नामान्तरण करा सकता है. आगामी दिनों में विद्युत विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के बैंक खाता सीज करने की कार्यवाही की जा रही है. जिससे बैंक के लेनेदेन पर रोक लगेगी. बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत 03 साल के कारावास सजा एवं राजस्व हानि दण्ड दोनों का प्रावधान है.