ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सहायक अध्यापक कला की भर्ती प्रक्रिया चार हफ्ते के भीतर होगी, HC ने इन अभ्यर्थियों को दी राहत

author img

By

Published : Jul 21, 2023, 7:54 PM IST

Assistant Teacher Art in Uttarakhand नैनीताल हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक कला विषय की भर्ती प्रक्रिया मामले में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते के भीतर भर्ती प्रक्रिया कराने को कहा है. इतना ही नहीं यह भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराना होगा.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीतालः उत्तराखंड में सहायक अध्यापक कला विषय की भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने के मामले में दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सरकार को कला विषय में सहायक अध्यापकों की भर्ती चार हफ्ते के भीतर नए सिरे से कराने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, गजेंद्रनाथ समेत अन्य नॉन बीएड के कुछ अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि नई भर्ती प्रकिया में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, जिन अभ्यर्थियों ने वाद लंबित होने के दौरान बीएड की अनिवार्यता पूरी कर ली है.

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कला विषय की भर्ती निरस्त कर राज्य सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रकिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे. नई विज्ञप्ति के जारी होने से अब वे अभ्यर्थियों भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने वाद के कोर्ट में लंबित होने के दौरान बीएड कर लिया था. पहले ऐसे अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे.

बता दें कि बीते रोज नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राइमरी (विशेष अध्यापक) के लिए निकली 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी. इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2012 की नियमावली में संशोधन कर तीन हफ्ते में जवाब पेश करें. इसके अलावा खंडपीठ ने एनसीटीई को इस पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों की भर्ती पर रोक, HC ने सरकार से मांगा जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.