ETV Bharat / state

फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरने वालों को सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठने की HC ने दी अनुमति

author img

By

Published : Nov 12, 2021, 10:47 PM IST

गलत पंजीकरण नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों को HC ने दी राहत
गलत पंजीकरण नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों को HC ने दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत दे दी है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं.

प्रयागराजः फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरने वालों को सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह अनुमति याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी. कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से याचिका पर जवाब मांगा है. शिव बचन मौर्य और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है.

इसे भी पढ़ें- संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, पति ने कहा नहीं है किसी पर हत्या का शक !

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 13 नवंबर को होनी है. याची गण को आयोग ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किया है. जिसकी वजह से वह परीक्षा में बैठने से वंचित हो रहे थे. आयोग के अधिवक्ता का कहना था की जिन अभ्यर्थियों ने अपनी फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरा है, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है. इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई थी. जिसमें कहा गया था कि पंजीकरण संख्या सही-सही भरना आवश्यक है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत पंजीकरण नंबर भरे हैं. कोर्ट ने कहा कि याची गण ने फीस जमा करने के बाद आवेदन पत्र भी भरा है. ऐसे में परीक्षा में बैठने से रोकना सही नहीं है.

इसे भी पढ़ें- किशोर के अपहरण के 25 दिनों बाद भी पुलिस को नहीं मिला सुराग, चिठ्ठी फेंक 4 लाख मांगी गई फिरौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.