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कौशांबी में रेप के दोषी को दस साल की कैद, 28 हजार जुर्माना

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Published : Oct 28, 2022, 7:32 PM IST

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कौशांबी में कोर्ट ने रेप के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने इस केस से बरी कर दिया.

कौशांबीः अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने रेप के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियुक्त पर 28 हज़ार रुपए अर्थदंड भी लगाया. वहीं सबूत के अभाव में तीन लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया.


पूरा मामला करारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. सात साल पहले पीड़िता की मां व वादनी ने थाना करारी में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि वह विधवा है. उसकी 16 वर्षीय लड़की को पिपरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का सूरज अपने साथ बहलाकर भगा ले गया था. वहीं, पीड़िता के भाई को सूरज के तीन दोस्तों ने धमकी दी कि हम लोग सूरज की शादी तेरी बहन से करवाएंगे, अगर शादी में बाधा डाली तो जान से मरवा देंगे.

पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर सूरज, झालर किरण, बंटू मंगला और पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. मुकदमा पंजीकृत होने के बाद विवेचक द्वारा सूरज, झालर, बंटू और किरण के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला. शासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया.

कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सूरज सिंह को दुराचार का दोषी पाया. कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल की कैद और 28 हजार जुर्माना लगा दिया. वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में झालर, बंटू और किरण को दोषमुक्त करार दिया.

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