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ट्रांसजेंडर को मिलेगी लिंग चेंज सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ

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Published : Oct 11, 2022, 8:46 PM IST

Mukhyamantri Chiranjeevi Svasthya Bima Yojana
ट्रांसजेंडर को मिलेगी लिंग चेंज सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता

गहलोत सरकार ने ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य में ट्रांसजेंडर को लिंग चेंज सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. वहीं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा. मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं. जानिए पूरा मामला...

जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय भवन में राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. जूली ने 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिलों में शिविर लगाकर चिन्हित ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के पहचान पत्र बनाने और उनके लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश प्रदान किए.

उन्होंने अधिकारियों को सरलीकृत प्रक्रिया अपनाकर पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए. इस दौरान मंत्री ने कहा कि यदि कोई ट्रांसजेंडर लिंग चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे (Transgenders will Get Financial Assistance) राज्य सरकार 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा भी उपलब्ध है. जूली ने जिला स्तर पर गठित समितियों की बैठक नियमित रूप से करवाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देश देने की पाबंद किया. जूली ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं का निराकरण करने, नीति निर्धारित करने, नवीन योजनाओं के निर्माण व संचालन के लिए राजकीय विभागों को समुचित परामर्श प्रदान प्रधान कर समाज की मुख्यधारा में गाने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है.

बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसके तहत पहचान पत्र जारी करना, वृद्धाश्रम संचालन, पेंशन, कौशल प्रशिक्षण, आवास योजनाओं में स्त्री व पुरूष के समान वर्ग मानते हुये आवंटन करने, भूखण्ड आवंटन में 2 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित रखने, आवासीय कॉलोनियों में 2 प्रतिशत आरक्षण, 2 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाना आदि जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं.

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का तीन माह में सर्वे कराने के निर्देश : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को यहां शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति तथा हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठकों की अध्यक्षता की. जूली ने अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2022-23 के प्रावधान व व्यय की समीक्षा की गई और आवंटित राशि को शत प्रतिशत व्यय करने हेतु निर्देश प्रदान किए.

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उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा शून्य अथवा कम व्यय किए जाने को गंभीरता से लिया तथा भविष्य में शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराने हेतु निर्देेशित किया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से अत्याचार निवारण सम्बन्धी दर्ज प्रकरणों में समय पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से अधिकांश प्रकरणों में दबाव में राजीनामा हो जाता है. परिणामस्वरूप केस झूठे निकलते हैं, जबकि एट्रोसिटी में 90 प्रतिशत केस सही होते हैं. उन्होंने गृह विभाग को एट्रोसिटी प्रकरणों में नियत समय पर (Tikaram Julie on Dalit Atrocity Case) जांच कराने के साथ सीधी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए. उन्होंने सभी विभागों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोष के तहत कृषि, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना एवं जनभागिता के तहत प्रस्ताव विभाग को अग्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए.

जूली ने चयनित ग्रामों में से 70 या अधिक विलेज स्कोर वाले ग्रामों को शीघ्र आदर्श घोषित किये जाने के निर्देश प्रदान किए. जूली ने हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का सर्वे करने की कार्य को 3 माह में सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाए जाने तथा चिन्हिकरण एवं पंजीकरण कर उनका परिचय पत्र जारी करने व कार्मिकों का सर्वे करवा कर उनका पुनर्वास किए जाने के निर्देश दिए. मंत्री जूली ने सेप्टिक टेंक/मेन हॉल/सीवरेज सफाई कार्यों के दौरान मृत्यु प्रकरण व इन प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए.

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