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रायसेन में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, प्रशासन ने दी ये चेतावनी

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Published : Apr 22, 2021, 10:26 AM IST

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रायसेन में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, प्रशासन ने दी ये चेतावनी

रायसेन प्रशासन ने जिले में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. जिला क्राइसिस समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है. कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा है कि सभी जिलेवासी कोरोना कर्फ्यू ठीक तरीके से पालन करें, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रायसेन। जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राइसिस समिति की बैठक आयोजित की गई. इसके बाद कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 अप्रैल को सुबह 06 बजे से 30 अप्रैल की रात 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा. उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है.

रायसेन में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, प्रशासन ने दी ये चेतावनी
  • यह रहेंगे प्रतिबंधित

कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में सभी प्रकार की धार्मिक यात्राएं, कलश यात्रा, चुनरी यात्रा, सभी प्रकार के चल समारोह और अत्याधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना वाले सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन यज्ञ, मेले, पंचकल्याणक, भागवत कथा, सामूहिक भण्डारे, भोज, सामूहिक रोजा आफतारी, जुलूस आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है. इसके साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों के आयोजनों पर पूरी रोक रहेगी.

  • इन्हें मिलेगी छूट

जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं, मेडीकल स्टोर, केमिस्ट, राशन दुकानें, दूध, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम को छूट रहेगी। फल एवं सब्जी की दुकानें तथा सब्जी के ठेले सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के लिए कच्चा और तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेगा.

इसी प्रकार एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रिकरण और वितरण के लिये परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय नगरीय निकायों और अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय कार्य से आवागमन की अनुमति रहेगी. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, अस्पताल या नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी.

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  • कृषि संबंधी गतिविधियों पर भी छूट

राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य (गेहूं एवं चना खरीदी केन्द्र) से जुड़े कर्मी/वेयरहाउस एवं सहकारी समितियों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, मार्कफेड, कृषि विभाग, नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्र और कृषि उपज मंडिया भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेगी. इसके अतिरिक्त आईटी कम्पनियां, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों की सपोर्ट यूनिट्स, अखबार वितरण अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है. जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान यदि किसी की मृत्यु होती है. तो शव यात्रा में केवल 10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे.

  • इन पर होगी खास सख्ती

जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना के थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी सामानों को बेच सकेंगे. मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. बगैर मास्क के पाए जाने पर संबंधित दुकान पर प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिए सील किए जाने की कार्रवाई पुलिस अधिकारी कर सकते हैं. इसके बाद भी उल्लंघन पर 24 घंटे के लिए बंद और जेल भेजने की कार्रवाई की जा सकेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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