जबलपुर। डकैती कांड में न्यायालय ने साल 2018 में सिमी सरगना अबु फैजल सहित तीन आतंकियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था. इसके खिलाफ दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट के अपील दायर की थी. सिमी आतंकी साजिद की अस्थाई जमानत के लिए उसके पिता ने बेटी कर शादी का फर्जी कार्ड प्रस्तुत किया था. जिसे गंभीरता से लेते हुए विवाह के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी. पुलिस द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि अब्दुल सत्तार की बेटी का विवाह एक साल पूर्व हो गया है.
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हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी थी रिपोर्ट : रिपोर्ट में कहा गया कि पेश किया गया शादी का कार्ड फर्जी है और उसकी बेटी की शादी नहीं है. इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आरोपियों के पिता को व्यक्ति रूप से तलब किया था. हाईकोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए हलफनामा में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये थे. अब्दुल सत्तार ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामा पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया था. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान हलफनामा के संबंध में पारित आदेश वाली युगलपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे.