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हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को जारी किया नोटिस, विधानसभा चुनाव के नामांकन फार्म में गलत जानकारी देने का है आरोप

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Published : May 17, 2019, 9:43 PM IST

हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने विधानसभा में गलत जानकारी देने के मामले में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया.

जबलपुर। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है. सुरेश पचौरी का आरोप है सुरेंद्र पटवा ने चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को कई जानकारियां गलत दी हैं. गलत जानकारी देने की वजह से पूरी चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई है. सुरेश पचौरी ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सुरेंद्र पटवा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को जारी किया नोटिस

सुरेश पचौरी का आरोप है भोपाल के भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए जो दस्तावेज पेश किए हैं. उनमें मात्र 1 साल में स्नातकोत्तर की डिग्री करने का जिक्र किया गया है, जो संभव नहीं है. उनका कहना है कि पिछले चुनाव में उन्होंने स्नातकोत्तर की जानकारी अलग दी थी. इस बार के चुनाव में उनकी जानकारी अलग है. चुनाव याचिका में सुरेश पचौरी का यह भी आरोप है सुरेंद्र पटवा ने उनकी पत्नी के बैंक लोन से जुड़ी कई जानकारियां छुपाई है. जो इलेक्शन कमिशन के नियम के अनुसार सार्वजनिक की जानी जरूरी थी.

साथ ही सुरेश पचौरी ने गलत सुरेंद्र पटवा पर तरिके से से वोटिंग करने का भी आरोप लगाया है. जिसके लेकर सुरेश पचौरी की ओर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पेश की है. इस मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट ने विधायक सुरेन्द्र पटवा सहित राज्य निर्वाचन आयोग और भोजपुर के रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

Intro:भाजपा सरकार के दौरान मंत्री रहे सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने लगाई चुनाव याचिका शिक्षा बैंक लोन और विवादित बयान को बनाया मुद्दा 4 सप्ताह में देना होगा जवाब


Body:जबलपुर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है सुरेश पचौरी का आरोप है सुरेंद्र पटवा ने चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को कोई जानकारियां गलत दी हैं और गलत जानकारी देने की वजह से पूरी चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई है इसलिए चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए

चुनाव याचिका के जरिए सुरेश पचौरी का आरोप है सुरेंद्र पटवा ने अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए जो दस्तावेज पेश किए हैं उनमें मात्र 1 साल में स्नातकोत्तर की डिग्री करने का जिक्र किया गया है जो संभव नहीं है और पिछले चुनाव में उन्होंने स्नातकोत्तर की जानकारी अलग दी थी इस बार के चुनाव में उनकी जानकारी अलग है चुनाव याचिका में सुरेश पचौरी का आरोप है सुरेंद्र पटवा ने उनकी पत्नी के बैंक लोन से जुड़ी कई जानकारियां छुपाई है जो इलेक्शन कमिशन के नियम के अनुसार सार्वजनिक की जानी जरूरी थी तीसरा आरोप सुरेंद्र पटवा के एक विवादित बयान का है जिसमें सुरेंद्र पटवा कह रहे हैं हर कार्यकर्ता को 10 वोट डालने हैं सुरेश पचौरी का कहना है हो सकता है कि सुरेंद्र पटवा ने फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई हो इन्हीं सब मुद्दों को आधार बनाते हुए सुरेश पचौरी की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पेश की गई है


Conclusion:सुरेंद्र पटवा को इस मामले में 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है उन्हें इन आरोपों को झूठा साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे इसके साथ ही सुरेश पचौरी ने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाए हैं इसलिए इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में पार्टी है बाइट अमित सिंह एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
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