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PM Care for Children Scheme: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 23 वर्ष की आयू में मिलेंगे 10 लाख रुपए

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Published : Sep 3, 2021, 8:14 PM IST

केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) का लाभ मध्य प्रदेश के बच्चों को भी मिल पाएगा. इस योजना के तहत कोरोना काल (Corona Period) में अनाथ हुए बच्चों को 23 वर्ष का हो जाने के बाद सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

PM Care for Children Scheme
PM Care for Children Scheme

भोपाल। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) में मध्य प्रदेश कोविड-19 बाल सेवा योजना (Madhya Pradesh Covid-19 Child Service Scheme) के बच्चे भी पात्र होंगे. केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जाएगा. इस योजना के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे.

योजना के तहत बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए

केन्द्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के कोष का प्रावधान किया गया है. इसी राशि से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी. बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा.

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हितग्राही बच्चों को स्कूल में भी मिलेगा प्रवेश

इस योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश मिलेगा. बच्चे की फीस शिक्षा के अधिकार (Right to Eeducation) प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार भरेगी. इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी दी जाएगी.

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बाल हितग्राही के 11 से 18 वर्ष आयु समूह में होने पर केन्द्रीय आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा. यदि हितग्राही संयुक्त परिवार में निवासरत है, तो नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.

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ऐसे मिलेगी योजना की पूरी जानकारी

पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. इसके अतिरिक्त 'सिटीजन लॉग इन' से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है या बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है. योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है. लेकिन कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किए जाने पर ही बच्चे को लाभ मिलेगा.

इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सम्पर्क नं. 011-23385289 या ई-मेल cw2section-mwcd/gov.in पर संपर्क कर सकते है.

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