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MP Supplementary Budget 2021: विधानसभा में बिना चर्चा के पास हुआ दूसरा सप्लीमेंट्री बजट, आसान भाषा में समझे क्या होता है अनुपूरक बजट

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Published : Dec 23, 2021, 5:11 PM IST

MP Assembly
एमपी विधानसभा

शिवराज सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना दूसरा अनुपूरक बजट (mp supplementary budget 2021) पास किया है. सरकार ने इस बजट में 21584.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा (mp supplementary budget 2021) में पेश किया है, जहां उसे बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया. सरकार के इस्तेमाल दूसरे अनुपूरक बजट में 21584.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सप्लीमेंट्री बजट में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य और मरम्मत के लिए 2672 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. विपक्ष के हंगामे के चलते सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा नहीं हो सकी और उसे हंगामे के बीच सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है.

क्या होता है अनुपूरक बजट (what is supplementary budget)
आमतौर पर हर साल वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार अपना आय-व्यय का ब्यौरा सदन में पेश करती हैं. इसमें बताया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष (mp financial year 2021) में किन विभागों को किन योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है. इसके लिए किन-किन स्रोतों के माध्यम से राजस्व इकट्ठा किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष के बीच में आपात परिस्थितियों के चलते जब योजनाओं के लिए धनराशि कम पड़ जाती है, तो ऐसे समय राज्य सरकार वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले ही अनुपूरक बजट लेकर आती है. साल के बीच में राज्य सरकार एक या दो बार अनुपूरक बजट लाती है, जो एक सामान्य संविधानिक परिपाटी है. अनुपूरक बजट के दौरान बताया जाता है कि यह कितनी राशि का होगा और यह धनराशि सरकार की किन-किन योजनाओं पर खर्च की जाएगी.

इन मदों पर खर्च करेगी राज्य सरकार
राज्य सरकार द्वारा अपना दूसरा अनुपूरक बजट 21584.58 करोड़ का लाया गया है. इसमें से 10165.32 करोड़ रुपए राजस्व मद यानी कर शुल्क फीस जुर्माना आदि पर और 1140019.26 करोड़ का प्रावधान पूंजीगत मद में किया गया है. द्वितीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के तहत लोक निर्माण विभाग मरम्मत के लिए 2672 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपये.
  • जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं और निर्माण कार्य के लिए 1159 करोड़ रुपये.
  • एनबी कंपनी लिमिटेड का निवेश योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये.
  • नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 516 करोड रुपये.
  • काली-सिंध लिंक परियोजना के लिए 282 करोड़ रुपये.
  • उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों की हानियों की राशि का अधिग्रहण योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये.
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये.
  • नगरीय निकायों को कार्यशील पूजी ऋण योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये.
  • मेट्रो रेल योजना के लिए 150 करोड़ रुपये, ग्रीन कॉरिडोर के लिए 518 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 600 करोड़ रुपये.
  • प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 126 करोड़ रुपये
  • अतिरिक्त स्टांप शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु 500 करोड़ रुपये.
  • मार्कफेड को अंश पूंजी योजना के लिए 500 करोड़ रुपये.
  • जल जीवन मिशन योजना के लिए 300 करोड़ रुपये.
  • नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान की 200 करोड़ रुपये.
  • मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये.
  • मेडिकल कॉलेज और संबद्ध हॉस्पिटल योजना के लिए 114 करोड़ रुपये.
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