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बच्चों को शिवराज का 'आशीर्वाद': कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे CM

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Published : Nov 3, 2021, 7:44 PM IST

सीएम शिवराज सिंह बच्चों के बीच दिवाली मनाएंगे. मुख्यमंत्री ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे जिनके माता पिता को कोरोना ने छीन लिया था.

cm diwali with children
बच्चों को शिवराज का 'आशीर्वाद'

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाएंगे. मुख्यमंत्री छह जिलों के करीब 50 हितग्राही बच्चों के साथ भोजन करेंगे और उन्हें मिठाइयां बांटेंगे.ये सभी मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के हितग्राही बच्चे हैं.

अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे शिवराज

मध्यप्रदेश में कोविड-19 योजना में 1365 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री बाल कोविड-19 के तहत शामिल किया गया है. योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोरोना काल में अपने मां और बाप दोनों खो दिए हैं. इसके तहत सरकार उन्हें निशुल्क शिक्षा और राशन देगी .

कोविड में माता-पिता खो चुके बच्चों से करेंगे बात

मुख्यमंत्री निवास में होने वाले कार्यक्रम में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिलों के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे. बाकी बच्चों को सीएम वर्चुअली संबोधित करेंगे.

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ये बच्चे हम सभी की जिम्मेदारी हैं-सीएम शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा हम दीपावली 2021 को कुछ खास बनाएं. सीएम ने कहा कि कोविड-19 के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए और यह बच्चे हम सबकी ,पूरे मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी हैं .आपके पड़ोस या आसपास में ऐसे बच्चे हैं तो ये दीपावली उनके साथ मनाएं. मुख्यमंत्री निवास में सीएम के साथ बच्चे भोजन करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का भ्रमण भी करेंगे.

इस योजना की पात्रता

  • पात्र परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो
  • कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो
  • बाल हितग्राही के मृतक माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक ना हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन की पात्रता हो
  • ऐसे बालक बालिका जिनकी आयु 21 साल से कम है, लेकिन स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें जो भी कम हो और जिनके माता-पिता कोरोना से मृत हुए हों
  • कोविड 19 से मृत्यु का मतलब ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है

दी जाने वाली सहायता

  • बाल हितग्राही को 5000 प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाएगी
  • प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मासिक राशन मिलेगा
  • प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, विधि शिक्षा के अनुसार पहली कक्षा से स्नातक तक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी

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