काउंटिंग एजेंट को 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक जमा करवाना होगा फॉर्म-18

author img

By

Published : Nov 23, 2022, 9:02 PM IST

Himachal Pradesh elections 2022

हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होनी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के एजेंट को 4 दिसंबर शाम पांच बजे तक फॉर्म-18 जमा करवाने होंगे. इसके बाद फॉर्म-18 जमा नहीं किया जाएगा. (Himachal elections result 2022)

शिमला: हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के एजेंट को 4 दिसंबर शाम पांच बजे तक फॉर्म-18 जमा करवाने होंगे. इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना के बारे में बैठक की. बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनावों की मतगणना राज्य भर में स्थापित 68 मतगणना केंद्रों में 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे आरंभ होगी.

प्रत्येक उम्मीदवार को जितने भी काउंटिंग टेबल होंगे, उतने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी काउंटिंग टेबल और डाक मतपत्रों की काउंटिग टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी अनुमति होगी. रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को मतगणना एजेंटों की संख्या के बारे में भी सूचित करेंगे, जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केंद्रों के लिए नियुक्त करेंगे. काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फॉर्म-18 भरना होगा और 4 दिसंबर सांय 5 बजे तक फॉर्म 18 की दो प्रतियां अपनी फोटो और पहचान पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे. 4 दिसम्बर के बाद फॉर्म-18 किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे. फॉर्म-18 में काउंटिंग एजेंट अपनी नियुक्ति के घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे. (Himachal elections result 2022)

ये नहीं हो सकते काउंटिंग एजेंट: काउंटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. राज्य अथवा सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद तथा खण्ड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सरकारी कर्मचारी इत्यादि को कांउटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें- Nurpur Assembly Seat: नूरपुर में खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी जीत, क्या बीजेपी की साख बचा पाएंगे रणवीर

हालांकि किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), जो भारत का नागरिक है, को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त पार्षद, वार्ड सदस्य, सरपंच अथवा निकाय प्रमुख को भी काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्तें उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई हो.

ईवीएम की गणना 8.30 बजे होगी शुरू: मनीष गर्ग ने कहा कि मतगणना वाले दिन डाक मतपत्रों की गिनती प्रातः 8 बजे आरंभ की जाएगी, जबकि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती प्रातः 8.30 बजे शुरू हो सकती है. उन्होंने बताया कि लॉगबुक में विधिवत एंटरी करने के उपरान्त स्ट्रॉन्ग रूम को रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा और इस सारी कार्यप्रणाली की वीडियोग्राफी भी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप और अन्य किसी भी प्रकार के रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली पहुंच रहे कांग्रेस के नेता, सीएम पद के लिए लॉबिंग में जुटे

स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं उम्मीदवार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि सभी उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए सबसे तय दूरी पर लगाए गए टेंटों में बाहर रहने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि वहां से वे स्ट्रॉन्ग रूम के प्रवेश द्वारों पर निगरानी रख सकें. उनके लिए पीने का पानी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था की जा रही है. स्ट्रॉन्ग रूम के प्रवेश द्वारों पर सीधी निगरानी संभव न हो पाने पर सीसीटीवी का प्रावधान है.

उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को देखने के लिए प्रतिनिधियों को स्ट्रॉन्ग रूम के आंतरिक पैरामीटर पर ले जाने की भी व्यवस्था होगी. किसी भी व्यक्ति के इन्नर कॉरिडोर में प्रवेश करने पर प्रभारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रभारी द्वारा उसकी लॉग बुक में एंटरी की जाएगी.

स्ट्रॉन्ग रूम के लिए थ्री टायर सिक्योरिटी: मनीष गर्ग ने कहा कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम के लिए त्रिस्तरीय (थ्री टायर) सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके लिए प्रथम स्तर पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दूसरे स्तर पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल और तीसरे स्तर पर जिला पुलिस बल द्वारा चौबीस घंटे पहरा दिया जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.