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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

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Published : Apr 20, 2022, 11:24 AM IST

Updated : Apr 20, 2022, 11:32 AM IST

जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरन कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मौके पर प्रशासन को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी.

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नई दिल्ली : जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरन कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मौके पर प्रशासन को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे बाद कोर्ट ने रोक का आदेश जारी कर दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी निगम अमले को नहीं मिल सकी है. इसलिए मौके पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है. लेकिन समझा जा रहा है कि कुछ देर बाद ऑर्डर की कॉपी मिलते ही कार्रवाई रोक दी जाएगी.

जहांगीरपुरी में तथाकथित अतिक्रमण हटाने के लिए निगम प्रशासन ने कई बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर कार्रवाई शुरू की थी. थोड़ी देर के बाद ही कोर्ट का आदेश आ गया. सुबह करीब 10 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर, निगम के अधिकारी, कुछ नेता, पुलिस बल आदि मौके पर पहुंचे. यहां सुबह 10:15 बजे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया. लगभग 1 घंटे तक अतिक्रमण हटाने में निगम के बुलडोजर और जेसीबी चलाई गई. इस दौरान यह खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है.

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इस मामले में NDMC के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी. सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी तक निगम के पास नहीं पहुंची है. जिसके चलते अभी मौके पर अतिक्रमण हटाने का काम अपनी ही रफ्तार से चल रहा है. उम्मीद है कि अगले कुछ समय में ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने का यह अभियान रोक दिया जाएगा.

Last Updated :Apr 20, 2022, 11:32 AM IST
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