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बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेलवे डीआरएम को लगाई फटकार

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 5, 2024, 7:40 PM IST

Bilaspur High Court scold Railway DRM
हाईकोर्ट ने रेलवे डीआरएम को लगाई फटकार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन के पार्किंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने पार्किंग के ठेकेदार और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी पर सख्त ऐतराज जताया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के रेलवे स्टेशन के पार्किंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने स्टेशन में आने वाले यात्रियों से रेलवे पार्किंग का ठेका चलाने वाले ठेकेदार और उनके गुर्गों के व्यवहार पर सख्त नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस ने कहा है कि पार्किंग में ज्यादा पैसा वसूली की शिकायत है ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं. दरअसल बीते दिनों मीडिया में छपी एक खबर को चीफ जस्टिस ने संज्ञान में लिया था. मामले की जानकारी होने के बाद इसे जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे डीआरएम क्या कर रहे हैं, ऑफिस से निकल कर देखें स्टेशन के बाहर कितने बुरे हालात ठेकेदार ने बना दिए हैं.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: सुनवाई में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने रेलवे अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी मांगी है. बेंच ने कहा कि रेलवे डीआरएम ऑफिस से बाहर निकले और स्टेशनों की अव्यवस्थाओं को देखें. आम जनता और यात्रियों को रेलवे स्टाफ और पार्किंग ठेकेदारों के द्वारा कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है.मुसाफिरों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है. स्टेशन के कैंपस को ठेकेदार ने घेर लिया है स्टेशन तक गाड़ी पहुंचनी मुश्किल हो गई है. सुनवाई के दौरान जहां कोर्ट ने रेवले अधिकारियों को फटकार लगाई वहीं कहा कि जनता को आप लोगों ने मजाक समझ रखा है.

मुसाफिरों की चिंता किसी को नहीं: चीफ जस्टिस ने कहा कि मुसाफिरों की चिंता रेलवे और ठेकेदार किसी को नहीं है. लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है वो ठेकेदार उसे उलझा रहता है. मरीज और जरूरतमंद इंसान खुद टेंशन में होता है ऐसे में इस तरह की समस्या और परेशान करती है. हद तो तब हो जाती है जब परेशान इंसान ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसे का शिकार हो जाता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्राप एंड गो एरिया में बैरिकेड लगाकर वसूली करना कहां का नियम है. रेलवे अधिकारियों को तुरंत इसपर ध्यान देना चाहिए.

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