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पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और उग्रवादी जेठा कच्छप को आजीवन कारावास, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने दिया था दोषी करार - Former MLA Paulus Surin

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Apr 10, 2024, 11:04 AM IST

Updated : Apr 10, 2024, 1:53 PM IST

Paulus Surin sentenced to life imprisonment
Paulus Surin sentenced to life imprisonment

Paulus Surin sentenced to life imprisonment. तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और उग्रवादी जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 11 साल पहले हुए डबल मर्डर केस में दोनों को कोर्ट ने दोषी माना था.

रांची: पुलिस मुखबिरी करने पर लोगों की हत्या करने के मामले में पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा से दो बार विधायक रह चुके हैं.

सजा के साथ जुर्माना भी

11 साल पहले दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी करार दिये गये पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को बुधवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ पॉलुस सुरीन पर 25 हजार और जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था, उसी दिन पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

2013 का है मामला

वर्ष 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 27 नवंबर 2013 को भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब दोनों अपने घर में बैठे थे. हत्या का आरोप तत्कालीन तोरपा विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप पर लगा था.

हत्या की घटना के बाद भूषण सिंह के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके बाद कोर्ट में मामले की कार्यवाही जारी थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने सिर्फ एक गवाह पेश किया. इसी मामले में सुनवाई कर रहे तीन महिलाओं समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

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Last Updated :Apr 10, 2024, 1:53 PM IST
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