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जेएमएम विधायक पौलुस सुरीन को बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

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Published : Dec 18, 2019, 3:30 AM IST

तोरपा सीट से जेएमएम विधायक पौलुस सुरीन के नामांकन को गलत तरीके से स्वीकार करने के आरोप को झारखंड हाई कोर्ट ने खारीज कर दिया है. अदालत ने माना कि प्रार्थी कोचे मुंडा ने जिन आरोप को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्हें वह साबित नहीं कर पाए.

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झारखंड हाई कोर्ट


रांची: तोरपा सीट से जेएमएम विधायक पौलुस सुरीन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पौलुस सुरीन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए पौलुस सुरीन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है. अदालत ने माना कि प्रार्थी कोचे मुंडा ने जिन आरोप को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, उन्हें वह साबित नहीं कर पाए.

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4 साल बाद आया फैसला
इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि प्रार्थी कोचे मुंडा ने वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान अपना नामांकन गलत तरीके से रद्द करने और पौलुस सुरीन सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने का आरोप लगाया था. इसके अलावा मतदान और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इसको लेकर उनकी ओर से जनवरी 2015 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इसी मामले में करीब 4 साल तक सुनवाई चली और मंगलवार को अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए गवाहों की गवाही के बाद अपना फैसला सुना दिया.

Intro:रांची


विधायक पौलुस सुरीन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है पौलुस सुरीन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पौलुस सुरीन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है अदालत ने माना कि प्रार्थी कोचे मुंडा ने जिन आरोप को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्हें वह साबित नहीं कर पाए इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Body:आपको बता दें कि प्रार्थी को कोचे मुंडा वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान अपना नामांकन गलत तरीके से रद्द करने और पौलुस सुरीन सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार का आरोप लगाया था इसके अलावा मतदान और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था इसको लेकर उनकी ओर से जनवरी 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी इसी मामले में करीब 4 साल तक सुनवाई चली अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए गवाहों की गवाही के बाद अपना फैसला सुनाया है


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