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चरस तस्कर को बागेश्वर कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, दोषी पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया

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Published : Jul 15, 2023, 3:58 PM IST

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कोर्ट ने आज 15 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चरस तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है. मामला दिसंबर 2020 का है.
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बागेश्वर: चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

बागेश्वर के विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नीलेश्वर के पास एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जैकेट लोअर पहनी हुई थी, उसे पकड़ा था. पुलिस को उस व्यक्ति के पास चरस होने की जानकारी मिली थी. तलाशी के दौरान दोषी के पास से पुलिस को 1 किलो 55 ग्राम चरस बरामद हुई.
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पूछताछ में दोषी ने अपना नाम बिशन राम पुत्र किशन राम निवासी बागनाथ वार्ड नीलेश्वर उम्र 60 वर्ष बताया. पुलिस ने बिशन राम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. वहीं, आज 15 जुलाई को अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय व चंचल सिंह पपोला ने न्यायालय में कुल 11 गवाह पेश किए.

विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले में गवाहों के बयानों, पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास और डेढ़ लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं अभियुक्त पर पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तीन मामले न्यायालय में चले थे.

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