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ज्ञानवापी मस्जिद मामलाः कोर्ट का वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश, 9 मई को अगली सुनवाई

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Published : May 7, 2022, 6:46 PM IST

ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका नंबर 56 (ग) कोर्ट ने शनिवार को जिरह के बाद इस मामले में 9 मई अगली तारीख मुकर्रर की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar) की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दिए गए प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश दिया है.

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ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका नंबर 56 (ग) कोर्ट ने शनिवार को जिरह के बाद इस मामले में 9 मई अगली तारीख मुकर्रर की है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार (Civil Judge Senior Division Ravi Kumar) की अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से दिए गए प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए वादी पक्ष और वकील कमिश्नर से आपत्ति पेश करने का आदेश दिया है.

साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 मई तय कर दी है. वहीं, इस सम्बन्ध में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने हमारी याचिका 56 (ग) को सुनने के बाद वादी पक्ष और वकील कमिश्नर को हमारी याचिका पर अपनी-अपनी आपत्ति के साथ इस मामले की अगली तारीख 9 मई को कोर्ट में तलब किया है.

ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे

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वहीं, इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वयंभू लार्ड विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से याचिका दायर की गयी थी कि वकील कमिश्नर बदला जाए. इस पर कोर्ट ने वकील कमिश्नर और वादी पक्ष से लिखित आपत्ति इस सम्बन्ध में मांगा है और 9 मई को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है.

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