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Mission MP 2023 Saal Chunavi Hai: पेसा एक्ट से ग्रामसभा होंगी सशक्त, MP में नहीं चलेगा धर्मांतरण का षड़यंत्र- CM शिवराज

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Published : Nov 20, 2022, 9:49 PM IST

Mission MP 2023 Saal Chunavi Hai: मध्य प्रदेश भाजपा 2023 की तैयारियों में लग गई है. शिवराज सिंह चौहान और पूरी भाजपा मिशन 2023 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. खासकर भाजपा का टारगेट जनजाति क्षेत्रों पर है, जहां पर भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में खासा नुकसान हुआ था. भारतीय जनता पार्टी के पास 7 विधानसभा सीटों में से केवल दो पर ही बढ़त है जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस काबिज है. कुक्षी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, अब बिना ग्राम सभा को सूचित किए ना तो कोई व्यक्ति काम करने के लिए गांव से बाहर जा सकेगा और ना ही ग्राम सभा की बिना जानकारी के बाहरी व्यक्ति काम के लिए आ सकेगा. ग्राम सभा के पास काम के लिए बाहर जाने वाले सभी लोगों की सूची रहेगी. काम के लिए अपने गांव से ग्राम सभा को बिना बताए जाने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

धार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुक्षी पहुंचे. यहां उन्होंने पेसा अधिनियम की जानकारी दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह एक्ट जनजाति समुदाय को और मजबूत करेगा. जल जमीन और जंगल की इस एक्ट से रक्षा होंगी. ग्राम सभा से गांव और शक्तिशाली होंगे. सीएम ने पेसा नियमों और अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए कुक्षी में जननायक क्रांतिकारी टंट्या मामा गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ प्रदेश में सभी आदिवासी विकासखंडों घूमेगा और लोगों को जागरूक करेगा. इस यात्रा का समापन 4 दिसंबर को पातालपानी में होगा.

पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं:मुख्यमंत्री ने कहा कि, मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद उन्हें कई फायदे होंगे. आज में कुक्षी में भाषण देने नहीं पेसा अधिनियम की जानकारी देने आया हूं.पेसा एक्ट लागू हो जाने से ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है. पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है. सामाजिक समरसता के साथ ये सभी के हितार्थ है. सीएम ने कहा कई लोग लालच में छल-कपट से आदिवासी बिटिया से शादी कर लेते हैं. उसके नाम से जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा.

नहीं चलेगा धर्मांतरण का कुचक्र:मध्यप्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र नहीं होने देंगे. छल-कपट कर बेटी से शादी कर जमीन हड़पने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर हम नहीं होंगे देंगे. ग्राम सभा फिर से जमीन की खरीदी बिक्री को निरस्त कर सकेगी. यदि यह पता चलता है कि किसी ने छल से जमीन नाम करवा ली है, तो ग्रामसभा उस जमीन को वापस करवाएगी.

ग्रामसभा होगी सशक्त:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, इस एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है. बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी. जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है. ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी. भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी.

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तहसीलों के चक्कर से मिलेगा छुटकारा:स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी. पटवारी और बीट गार्ड गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरे आदि ग्रामसभा को हर साल उपलब्ध कराएंगे. इससे गांव का रिकार्ड लेने बार-बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी पर ग्रामसभा को उसमें सुधार की अनुशंसा करने का अधिकार होगा.

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