नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के कथित अवैध भंडारण मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई टाल दी है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज ने पांच दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने आठ जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया. तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.