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दिल्ली हिंसा मामला: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर चार अप्रैल को फैसला

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Published : Apr 1, 2022, 5:03 PM IST

दिल्ली हिंसा की साजिश (Delhi violence conspiracy) रचने के मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) चार अप्रैल को फैसला सुनाएगा. बता दें कि बीते चार फरवरी को दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

Verdict on Sharjeel Imam's bail plea on April 4
शरजील इमाम की जमानत याचिका पर चार अप्रैल को फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) दिल्ली हिंसा की साजिश (Delhi violence conspiracy) रचने के मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत आज सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे जिसके बाद फैसला टाला गया.

4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. 24 जनवरी को कोर्ट ने शरजील की एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को ही शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. पहली पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा. बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था.

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