बिहार

bihar

परिवहन मंत्री का सख्त निर्देश- कोविड के नाम पर दोगुना भाड़ा वसूलने पर बस का परिमट होगा रद्द

By

Published : Aug 25, 2021, 7:31 PM IST

कोविड के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी (Transport Minister Sheela Kumari) ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. पढ़िए पूरी खबर..

sheela kumari transport minister news
sheela kumari transport minister news

पटना:कोविड (Covid) के नाम पर दोगुना किराया वसूलने वाले बस संचालकों की अब खैर नहीं है. सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation) के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जाएगा और वाहनों को जब्त किया जाएगा. इतना ही नहीं वाहनों का परमिट भी रद्द किया जाएगा. इस संबंध में परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें-सड़कों पर अब सरपट दौड़ रही हैं बिहार परिवहन निगम की बसें, वित्तीय स्थिति में हुआ सुधार

वर्तमान में 100 प्रतिशत सीट पर यात्रा की अनुमति होने पर भी कुछ बस मालिकों द्वारा दोगुना भाड़ा लेने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं. 26 अगस्त से सभी जिलों में इसको लेकर अब विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा.

परिवहन सचिव ने बताया कि मनमाना भाड़ा /दोगुना भाड़ा वसूलने पर जुर्माना/जब्ती और परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन मंत्री के अनुसार बस चालकों द्वारा कुछ रुट पर निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर जिलों से शिकायतें मिल रही हैं जिसको लेकर अब कठोर कदम उठाए जाएंगे.

परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही है. बताया जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें चल रहीं थी तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था अब जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-पटना शहर से दूर हुआ बस स्टैंड, अब आपको जाना होगा रामाचक बैरिया, देना होगा इतना किराया

बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किये जाने से यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है. बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है.

इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित बस मालिकों/चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही बसों को जब्त करने के साथ परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.

सभी बस संचालकों/चालकों को निर्देश दिया गया है कि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के प्रावधान के पहले जो किराया लिया जा रहा था वहीं लिया जाएगा. जांच अभियान के क्रम में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई द्वारा यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा. अधिक बस भाड़ा से संबंधित शिकायत हो तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है.

यह भी पढ़ें-सीएम नीतीश की तारीफ करते-करते परिवहन मंत्री ने कर दी भगवान गणेश से तुलना- ऐसे गिनाई समानता !

यह भी पढ़ें-परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को किया सम्मानित

ABOUT THE AUTHOR

...view details