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सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया - SC refuses bail K Kavitha

By PTI

Published : Mar 22, 2024, 11:38 AM IST

SC refuses bail to BRS leader K Kavitha: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने उन्हें निचली जाने को कहा.

SC refuses bail to BRS leader K Kavitha in ED case related to Delhi excise policy scam
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा.

साथ ही कहा कि यह एक प्रथा है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती. पीठ ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका का सवाल है, न्यायालय ईडी को नोटिस जारी की है और छह सप्ताह में उसका जवाब मांगा है.

पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, 'प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी. शुरुआत में सिब्बल ने कहा कि एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. पीठ ने कहा कि वह फिलहाल मामले की योग्यता पर नहीं जा रही है. कविता ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है. तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और मामले में 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.

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