नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और BRS एमएलसी के कविता को ईडी हिरासत के दौरान अपने दो बेटों और मां को मिलने की अनुमति दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उनके परिवार के सात दूसरे सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं दी.
कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च को अपने आदेश में कविता से छह लोगों को मिलने की अनुमति दी गई थी. ऐसे में ज्यादा लोगों को मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कविता से ईडी हिरासत के दौरान एक दिन में तीन लोगों से मिलने की अनुमति देने का आदेश जारी रहेगा. बता दें, 16 मार्च को कोर्ट ने कविता को 23 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. उनको 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद ED ने गिरफ्तार किया था.
इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबु गोरांटला को 8 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने बुचीबाबु को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक व खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में उसको 6 मार्च 2023 को जमानत मिली थी.
ED के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया.
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