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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 साल का कारावास

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Published : Jan 12, 2023, 10:59 PM IST

कोटद्वार पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ की कोर्ट ने दोषी पर 61,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने दोषी को सजा सुनाया है.

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अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला

रुद्रपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा मामले में कोर्ट के समक्ष 6 गवाह प्रस्तुत किए थे. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास और ₹61,500 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है.

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने दोषी को 20 साल कारावास और 61,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 3 फरवरी 2020 को थाने में तहरीर दी. जिसमें उसने बताया कि 8 जनवरी 2020 की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए बाहर गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई. बहुत तलाश किया पर वह नहीं मिली. उसकी बेटी अपना मोबाइल भी साथ ले गयी थी.

पीड़िता के परिजन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक लड़के का फोन आया था, जिसे उन्होंने नोट कर लिया था. उन्हें शक है कि लड़का उनकी बेटी को अपहरण कर ले गया है. पिता की शिकायत पर पुलिस ने 6 फरवरी 2020 को बरहेनी के पास स्थित बर्फ की फैक्ट्री से युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लड़की को भी बरामद कर लिया. लड़की का मेडिकल परीक्षण कराने पर उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई. आरोपी आसिफ, निवासी हबीब नगर, थाना दढियाल जिला रामपुर यूपी को जेल भेज दिया था. जिसके बाद से मामला पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट में चल रहा था.

मामले में आज कोर्ट ने आरोपी आसिफ को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माना, धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपया जुर्माना, धारा 366 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपया जुर्माना, धारा 506 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपया जुर्माने और धारा 342 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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वहीं, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम नितिन है, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. जानकारी अनुसार दरअसल बीते बुधवार को लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में एक 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. तभी उसका पड़ोसी नितिन उसे बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को देख आरोपी भाग गया.

इसके बाद बच्ची के पिता ने खानपुर थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. साथ ही आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की. सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

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