रुद्रप्रयागः काकड़ागाड़ ठेका संचालक को रात के समय शराब बेचना महंगा पड़ा गया. अनियमितता मामले में संचालक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी मनुज गोयल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकान का अनुज्ञापन तीन दिन के लिए निरस्त किया है. वहीं, जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी.
जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह के मुताबिक बीती 29 जनवरी को विदेशी मदिरा की दुकान काकड़ागाड़ में निर्धारित समय रात 10 बजे के बाद भी सेल्समैन ने 12 पेटी विदेशी शराब और बीयर बेची. जिस पर जिलाधिकारी मनुज गोयल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया और अनियमितताओं के संबंध में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए.
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वहीं, अनुज्ञापी केदार सिंह ने स्पष्टीकरण में अवगत कराया कि क्रेता ने उन्हें शादी का कार्ड दिखाया था. जिस कारण विक्रेता ने उनको शराब बिक्री की. इससे स्पष्ट हो गया कि सेल्समैन ने रात 10 बजे के बाद दुकान का शटर खोलकर जान-बूझकर अनुमन्य सीमा से ज्यादा की बिक्री की. जो दुकान के सेल्समैन की ओर से आबकारी नीति में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किया गया.
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने आबकारी अधिनियम की धारा 34, 64 व 74 के अंतर्गत अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए विदेशी मदिरा काकड़ागाड़ के अनुज्ञापन को 2 फरवरी से 4 फरवरी तक तीन दिन तक निरस्त कर दिया. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा चेतावनी निर्गत भी दी कि कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जुर्माना राशि जमा होने के बाद ही बिक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी.