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प्लाज्मा बैंक और 18+ वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर HC ने राज्य सरकार भेजा नोटिस

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Published : May 12, 2021, 10:37 PM IST

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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नैनीताल: उत्तराखंड में प्लाज्मा बैंक का निर्माण करने समेत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर बुधवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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बता दें कि हल्द्वानी निवासी दीपक बलुटिया ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने हल्द्वानी में 18+ के एमबीपीजी कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जहां पर भीड़ ज्यादा हो रही है. ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है.

याचिककर्ता ने मांग की थी कि हल्द्वानी के अन्य प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं. ताकि भीड़ में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. साथ ही राज्य सरकार उत्तराखंड में प्लाज़्मा बैंक भी बनाया जाए, ताकि इस महामारी के दौरान लोगों की जान बचाई जा सके.

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