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वनभूलपुरा के लोगों को मिला प्रशांत भूषण का साथ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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Published : Jan 4, 2023, 12:58 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से रेलवे भूमि पर बने 4365 घर गिराए जाने हैं. इसके खिलाफ हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है. अब रेलवे की भूमि से बेदखल होने वाले लोगों को देश के एक बड़े वकील का साथ मिला है.

railway land encroachment
रेलवे भूमि अतिक्रमण

हल्द्वानी/दिल्ली: हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के विरोध में देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी आ गए हैं. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश की अगुवाई में वहां के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए गुरुवार को सुनवाई करने को कहा है.

अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन: हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं. इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं. नैनीताल जिले के अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे. कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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चार हजार से ज्यादा मकान गिराए जाने हैं: हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं. इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं. उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि नैनीताल जिले के वनभूलपुरा इलाके में जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है, वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं.

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