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निधि रावत को मिली मनचाही नियुक्ति, HC में पेश हुईं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक

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Published : Jun 30, 2022, 4:39 PM IST

Nainital high court
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कोर्ट में हुईं पेश

इस मामले के अनुसार नैनीताल निवासी निधि रावत ने याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने हेतु 22 सितम्बर 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी. कोर्ट ने विभाग के इस आदेश को गलत मानते हुए उनके प्रत्यावेदन को फिर से विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए थे.

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया गया है. याचिकाकर्ता को उनके विकल्प के आधार पर जेडी कार्यालय नैनीताल में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है.

इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया. पूर्व में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें. परन्तु विभाग द्वारा उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित नहीं करते हुए उसे भ्रामक तथ्यों के आधार पर निस्तारित कर दिया था और याचिकाकर्ता को उसके विकल्प के आधार पर नियुक्ति नहीं दी.

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वहीं, याचिकाकर्ता ने इस आदेश पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. इस मामले के अनुसार नैनीताल निवासी निधि रावत ने याचिका दायर कर कहा था कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने हेतु 22 सितम्बर 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी.

याचिकाकर्ता द्वारा जीआईसी भवाली में नियुक्त करने हेतु विकल्प भरा गया था. परन्तु विभाग ने उन्हें भवाली में नियुक्ति न देकर रामगढ़ में नियुक्ति दे दी. जबकि अन्य लोगों को उनके द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर नियुक्ति दे दी गई. कोर्ट ने विभाग के इस आदेश को गलत मानते हुए उनके प्रत्यावेदन को फिर से विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए थे.

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