देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक 58 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को आफिस आने की जरूरत नहीं है. इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को भी घर से काम करने के निर्देश दिए गए (वर्क फ्रॉम होम) है.
नए आदेश में साफ किया है कि गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और 58 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को आफिस आने की जरूरत नहीं है, वे घर से ही काम कर सकते (work from home) हैं.
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सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि इन तरह के सभी कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा. राज्य के शासकीय कार्यालय में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है. हालांकि शासकीय हित से ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जा सकता है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन में लगाई गई है. यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा.
उत्तराखंड में गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 3,005 नए मामले सामने आए हैं. प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिवी रेट 10.91 प्रतिशत है. इससे अदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है. यहीं कारण है कि सरकार ने कोविड-19 प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.