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विस सत्र का दूसरा दिन: अनुपूरक बजट और महिला आरक्षण बिल पास कराएगी सरकार, सदन पर रखे जाएंगे विधेयक

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Published : Nov 30, 2022, 9:21 AM IST

Updated : Nov 30, 2022, 12:04 PM IST

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उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट और धर्मांतरण व राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को पास करवागी.

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन (second day of uttarakhand assembly session) है. सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. आज दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पास करवाएगी. सत्र के पहले दिन सरकार ने ₹5440 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. इसके साथ ही आज धर्मांतरण व राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को भी आज ही पास करवाया जाएगा. वहीं, सदन के पटल पर रखे गए अन्य संशोधन विधेयक भी आज ही पास करवाए जाएंगे.
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सत्र के पहले दिन की कार्यवाहीः उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की. कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज होकर सदन के बाहर धरने पर भी बैठे. शाम लंच के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ₹5440.42 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. इससे पहले प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 सदन में पेश किया गया.

राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण विधेयक: सबसे पहले आज सचिव विधानसभा ने राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने वाला विधेयक सदन के पटल पर रखा. जिसके बाद उत्तराखंड में 6 विधेयक अधिनियम बनाए गए. जिसमें उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022 बना पांचवां अधिनियम बनाया गया. उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2022 को छठवां अधिनियम बनाया गया. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2022 सातवां अधिनियम बनाया गया.

सदन में उत्तराखंड उधम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक 2022 बना आठवां अधिनियम बनाया गया. औद्योगिक विवाद (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2020 बना नवां अधिनियम बनाया गया. उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक 2021 बना दसवां अधिनियम बनाया गया.
सदन में पुर्नस्थापित किए गए 9 विधेयक

  1. -बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन एवं अनुपूरक उपबंध) विधेयक 2022 पुन:स्थापित किया गया.
  2. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2022 सदन में पुन:स्थापित किया गया.
  3. पेट्रोलियम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी सदन में पुन: स्थापित गया.
  4. उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को भी सदन में पुन:स्थापित किया गया.
  5. भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक को भी सदन में पुन:स्थापित किया गया.
  6. उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को भी सदन में पुन:स्थापित किया गया.
  7. उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध ( संशोधन ) विधेयक 2022 को भी सदन में पुनर:स्थापित किया गया.
  8. उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को सदन के पटल पर पुन:स्थापित किया गया.
  9. उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2022 को पुन:स्थापित किया गया.
Last Updated :Nov 30, 2022, 12:04 PM IST
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