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उत्तराखंड: स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में जाएगी ड्रेस-बैग के पैसे, शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश

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Published : Sep 19, 2022, 8:20 PM IST

कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे डाले जाएंगे. जिससे वे बच्चों के लिए ड्रेस, बैग एवं जूते खरीद सकते हैं. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये हैं.

School dress money will go directly to students' account through DBT
डीबीटी के जरिये कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों को मिलेगा फायदा

देहरादून: सूबे के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को विभाग द्वारा ड्रेस, जूते और स्कूल बैग क्रय हेतु धनराशि डीबीडी के माध्यम से सीधे खातों में दी जाएगी. इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अधिकारियों को अगले सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर कराने तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत (Education Minister Dr Dhan Singh Rawat) ने आज अपने शासकीय आवास में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक (education department review meeting) ली. जिसमें उन्होंने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक छात्र-छात्राओं को स्कूली ड्रेस, जूते एवं बैग खरीद के लिये धनराशि डीबीडी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं. विभागीय मंत्री ने कहा प्रदेशभर में ड्रेस की एकरूपता होनी चाहिये. जिसके लिये राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर स्कूल ड्रेस के रंगों का निर्धारण किया जाए.

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बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व में ज्ञापित पदों को भरने पर भी चर्चा की गई. जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश पारित किया है. इस संबंध में विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न्याय विभाग से परामर्श लेते हुये आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा.

प्रदेशभर में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण पर चर्चा करते हुये डॉ रावत ने कहा विभाग द्वारा चिन्हित भवनों का लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग से सर्वे करवा कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही नए भवनों की डीपीआर एवं मरम्मत योग्य भवनों का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए.

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