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UP के ड्रग्स तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

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Published : Oct 4, 2021, 6:27 PM IST

Updated : Oct 4, 2021, 7:08 PM IST

साल 2019 में 320 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार यूपी के तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने 1 लाख का अर्थदंड लगाने के साथ 15 साल की सजा सुनाई है. आरोपी बरेली से ड्रग्स लाकर उत्तराखंड और हिमाचल में सप्लाई करता था.

एनडीपीएस कोर्ट
एनडीपीएस कोर्ट

देहरादूनः एनडीपीएस कोर्ट ने यूपी के बरेली के एक ड्रग्स तस्कर को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.

देहरादून एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 17 अगस्त 2019 का है. थाना प्रेमनगर पुलिस ने झाझरा के बालाजी मंदिर के पास घेराबंदी कर इकलास खान नाम के एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से 320 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी. पूछताछ में पता चला कि आरोपी बरेली का निवासी है. जो बरेली से ड्रग्स लाकर देहरादून के सेलाकुई प्रेम नगर जैसे शिक्षण संस्थानों के आसपास सप्लाई करता था.

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इतना ही नहीं आरोपी बरेली से ड्रग्स की खेप लाकर न सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सप्लाई करता था, बल्कि हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में भी पहुंचाने का काम करता था. पुलिस की जांच पड़ताल और चार्जशीट आधार पर आरोपी को तमाम सबूतों के अंतर्गत एनडीपीएस कोर्ट से दोषी ठहराया है.

आरोपी के खिलाफ बीते 2 साल में 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. साक्ष्य और सबूतों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई थी कि इकलास खान कमर्शियल क्वांटिटी में जहरीली ड्रग्स नौजवानों को सप्लाई करता था. इसी के तहत कानूनी प्रक्रिया सबूतों के आधार पर कठोर सजा सुनाई गई.

Last Updated : Oct 4, 2021, 7:08 PM IST
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