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68500 शिक्षक भर्ती मामले में याचियों को मनपसंद जिला आवंटन करने का निर्देश

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Published : Mar 14, 2022, 10:25 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 68500 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्त याची टीचरों को उनकी पंसद का जिला आवंटित करने निर्देश दिया है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 68500 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्त याची टीचरों को उनकी पंसद का जिला आवंटित करने निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव 7 अ प्रैल तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुकदमे की अगली तिथि 11 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत करें. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने धर्मेंद्र सिंह व 24 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

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कोर्ट के समक्ष याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा सचिव ने याचिओं को उनके मनपसंद जिले (प्रथम तीन) में भेजने की बजाय दूसरे जिलों में तैनात कर दिया. याचियों ने सचिव के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. कोर्ट ने अपने 14 सितंबर 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचियों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था. लेकिन उसका आज तक अनुपालन नहीं हुआ. कोर्ट ने इस संबंध में जानकारी तलब की थी. सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को आदेश के अनुपालन के संबंध की जानकारी मुहैया कराई. इसके साथ ही कोर्ट का आदेश अनुपालन कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई केलिए 11 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित की है.

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