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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू वीसी की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 16, 2023, 10:32 PM IST

Updated : Nov 17, 2023, 6:20 AM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एएमयू वीसी (AMU VC) की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. याची ने बेहतर तथ्यों के साथ फिर से दाखिल करने की बात कही. साथ ही कोर्ट से याचिका वापसी का आग्रह किया था.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के चयन में कार्यवाहक वीसी की पत्नी का नाम शॉर्टलिस्ट की सूची में आने के बाद चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने जामिया मिलिया इस्लामिया में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी की ओर से याचिका बेहतर तथ्यों के साथ फिर दाखिल करने के लिए वापसी की अनुमति का आग्रह करने पर दिया है.

याचिका में कहा- तीन उम्मीदवारों वीसी की पत्नी भी शामिल

याचिका में कहा गया था कि एएमयू गवर्निंग बॉडी की बैठक में कुलपति के पद के लिए अंतिम तीन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया. जिसमें कार्यवाहक कुलपति की पत्नी भी शामिल हैं. कहा गया था कि कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद गुलरेज़ की पत्नी नईमा खातून एएमयू के महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं. उन्हें एएमयू कोर्ट शासी निकाय के सदस्यों के 50 वोट मिले. अन्य दो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों एम उरुज रब्बानी (एएमयू के मेडिसिन संकाय के पूर्व डीन) और फैजान मुस्तफा (प्रसिद्ध न्यायविद् व नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नलसर के पूर्व वीसी) को क्रमशः 61 एवं 53 वोट मिले.

पांच उम्मीवारों थे, सूची से दो नाम हटाए गए

मो गुलरेज की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में एएमयू कोर्ट में भेजने के लिए पांच उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। सोमवार को शासी निकाय ने फुरकान कमर (राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी व हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले वीसी) और कय्यूम हुसैन (क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वीसी) के नाम हटाकर सूची को तीन कर दिया.

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Last Updated :Nov 17, 2023, 6:20 AM IST
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