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नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 31, 2023, 10:44 PM IST

Updated : Nov 1, 2023, 6:18 AM IST

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नाबालिग से दुष्कर्म

मुजफ्फरनगर की पोक्सो कोर्ट (POCSO Court of Muzaffarnagar) ने दो नाबालिग से दुष्कर्म (rape of minor) करने वाले दो दोषियों को 20 साल की सजा (Two culprits sentenced to 20 years) सुनाई है.

मुजफ्फरनगर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को जिले की एक अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. नगर कोतवाली क्षेत्र में 21 दिसंबर 2021 को एक किशोरी लापता हो गई थी. जिसे एक किशोरी को बहला फुसलाकर एक मकान में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित पक्ष ने 24 दिसंबर को अक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई और पीठासीन अधिकारी बाबूराम द्वारा फैसला सुनाया गया. मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए थे. जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया है.

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दूसरी ओर एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को पोक्सो कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी अफसर को नाबालिग लड़की का अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Last Updated :Nov 1, 2023, 6:18 AM IST
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