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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को कन्नौज की अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

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Published : Apr 13, 2023, 8:26 PM IST

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उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद की अदालत ने चार साल पुराने मामले में सुनाई सजा. दोषी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

कन्नौज: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के करीब चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज गीता सिंह ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा और 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 15 दिसम्बर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 14 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपनी दादी के साथ नहर पुल के पास बकरी चराने के लिए गई थी. घर आते समय पुत्री को गांव का ही रहने वाला मुनेंद्र उर्फ पाली रास्ते में मिला. वह पुत्री को पकड़कर झाड़ियों में खींच ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

इसके बाद बेहोशी की हालत में पुत्री को छोड़कर फरार हो गया. जब काफी देर तक पुत्री घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन की गई. पुत्री बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली. किशोरी के शरीर पर चोट के निशान भी मिले. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. एसआई बृजभान सिंह ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की जज गीता सिंह ने मुनेंद्र को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने धारा 376 (1) में 20 साल कावारास व 25 हजार रुपए, 323 में एक साल कारावास व एक हजार रुपए व 506 में पांच साल कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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