ETV Bharat / state

बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

author img

By

Published : Dec 14, 2021, 7:35 PM IST

फिरोजाबाद जिला कोर्ट.
फिरोजाबाद जिला कोर्ट.

यूपी के फिरोजाबाद जिले की पोक्सो अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फिरोजाबादः जिले की पोक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि दोषी ने एक साल चार महीने पहले 5 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी की थी.

जिले के थाना नारखी में महिला ने एक केस दर्ज कराया गया था. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 10 अगस्त 2020 को उसी के ही गांव का सूरज नामक एक युवक उसकी पांच साल की बेटी को दुकान से टॉफी, नमकीन दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. इसके बाद सूरज कुमार ने अपने चाचा के मकान में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

जानकारी होने पर परिजन पीड़ित को थाना नारखी ले जाकर सूरज के खिलाफ तहरीर दी थी. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

इसे भी पढ़ें-258 किलो गांजा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया. जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील, गवाहों के बयानों के आधार पर सूरज को दुष्कर्म का दोषी पाया. इसके बाद अदालत ने सूरज को 20 साल की सजा सुनायी है साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि का 80 फीसदी पीड़िता को मिलेगा. मुकदमे की पैरवी एडीजीसी कमल सिंह द्वारा की गयी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.