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Paper Leak Case: मास्टरमाइंड ढाका का अग्रिम जमानत आवेदन, 5 जुलाई को होगी सुनवाई

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Published : Jun 13, 2023, 10:39 PM IST

anticipatory bail of Dhaka in High Court, next hearing on July 5
Paper Leak Case: मास्टरमाइंड ढाका का अग्रिम जमानत आवेदन, 5 जुलाई को होगी सुनवाई

शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड ढाका की ओर से पेश द्वितीय अग्रिम जमानत पर एसओजी की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में लम्बे समय से फरार चल रहे मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की ओर से पेश द्वितीय अग्रिम जमानत पर एसओजी की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगे जाने पर 5 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है.

अवकाशकालीन पीठ के जस्टिस मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ में द्वितीय जमानत आवेदन पर अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी व एसओजी के अधिकारी की ओर से शपथ पत्र एवं आरोपी के खिलाफ विचाराधीन 5 अन्य प्रकरणों की सूची के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की. जिस पर आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से आग्रह किया कि शपथ पत्र की कॉपी आज ही दी गई है. ऐसे में इसके लिए हमें समय दिया जाए, तो कोर्ट ने 5 जुलाई को अगली सुनवाई मुकरर्र कर दी.

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गौरतलब है कि मास्टर माइंड ढाका ने इससे पहले भी अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था, जिसे कोर्ट ने 28 अप्रैल को विस्तृत आदेश के साथ खारिज किया था. जिसे आरोपी ढाका ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आरोपी ढाका की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एसओजी की ओर से उसके खिलाफ हाईकोर्ट में 5 प्रकरण विचाराधीन बताए गए हैं. वो असत्य है. उसके खिलाफ कोई केस पेडिंग नहीं है.

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि यह तथ्य हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे. गत सुनवाई के दौरान एएजी अनिल जोशी ने जांच अधिकारी के साथ उपस्थित होकर 5 केस की सूची पेश की थी और इन प्रकरणों को उचित बताते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश की. एएजी जोशी ने इसकी सत्यता के लिए जांच अधिकारी को शपथ पत्र भी पेश करवाया. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया. जिस पर आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने समय चाहा है.

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पहले भी अग्रिम जमानत हुई थी खारिजः पूर्व में आरोपी ढाका की ओर से पेश जमानत आवेदन को जस्टिस मदन गोपाल व्यास ने खारिज किया था. जस्टिस ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र अगर परीक्षा से पहले लीक जो जाए, तो सबसे ज्यादा कष्ट उन मेहनती परीक्षार्थियों को होता है, जो प्रतिभा के बल पर किसी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का जतन करते हैं. एक प्रश्नपत्र का रद्द होना कई बार अभ्यर्थियों के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता की भावना पैदा कर सकता है.

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