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जेवर लूटने के लिए वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Oct 19, 2022, 8:14 PM IST

Updated : Oct 19, 2022, 8:40 PM IST

Court awards life imprisonment to murder convict
जेवर लूटने के लिए वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर के सत्र न्यायालय ने जेवर लूटने के लिए वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही 10500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस संबंध में पुलिस थाने में दायर रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धा जब भैंस चराने के लिए गई हुई थी. तब अभियुक्त ने जेवर लूटने के लिए वृद्धा की गोली मारकर हत्या कर दी (Old woman murder case in Jaipur) थी.

जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने जेवर लूटने के लिए वृद्ध महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त बाबूलाल बावरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Convict of murder gets life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 10500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 सितंबर, 2019 को रमेश चन्द्र गुर्जर ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक दिन पूर्व उसकी मां शांति देवी रोजाना की तरह भैंस चराने के लिए गई हुई थी. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर वह और उसका चचेरा भाई मां की तलाश के लिए गया. दोनों ने रड्या की कोठी के खेतों में देखा कि अभियुक्त उसकी मां को घसीटकर नाली की तरफ ले जा रहा था और उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया.

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दोनों ने पास जाकर देखा तो उसकी मां के सीने में गोली लगी थी और खून बह रहा था. वहीं अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मां के जेवरात लूटने के लिए अभियुक्त ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Last Updated :Oct 19, 2022, 8:40 PM IST
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