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Rajasthan High Court: दस्तावेजों में संशोधन के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठन के दिए आदेश

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Published : Mar 8, 2022, 8:11 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंकतालिका सहित अन्य दस्तावेजों में नाम और उम्र आदि के संशोधन के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अध्यक्षता में (Rajasthan High Court ordered the formation of a committee ) कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों की अंकतालिका सहित अन्य दस्तावेजों में नाम और उम्र आदि के संशोधन के (Rajasthan High Court ordered the formation of a committee ) लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने कहा कि कमेटी ऐसे मामलों में अभ्यावेदनों के निस्तारण को लेकर प्रक्रिया तय करेगी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश अभिनवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इस कमेटी में प्रमुख शिक्षा सचिव, आयकर आयुक्त, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, निगम आयुक्त, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के स्टेडिंग एडवोकेट, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी और अधिवक्ता एमएस राघव व अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता को सदस्य के तौर पर शामिल किया है.

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अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है कि वह इस कमेटी को संसाधन आदि को लेकर सहायता मुहैया कराए. वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में दो माह में अपना अभ्यावेदन देने के आदेश दिए हैं.अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट में ऐसे कई मामले आते हैं, जिनमें अंक तालिका, प्रमाण पत्र और जन्मतिथि आदि में नाम परिवर्तन, संशोधन और जन्म तिथि में बदलाव की गुहार की जाती है. ऐसे मामलों में नगर निगम, शिक्षा बोर्ड, पासपोर्ट अधिकारी और आयकर विभाग की भूमिका रहती है. ऐसे में मामले में कमेटी गठित की जाती है, ताकि ऐसे मामलों का निपटारा किया जा सके.

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