ETV Bharat / city

आतिशबाजी को लेकर राजस्थान सरकार सख्त...पटाखे बेचने पर 10 हजार तो जलाने पर 2 हजार का लगेगा जुर्माना

author img

By

Published : Oct 1, 2021, 6:43 PM IST

आतिशबाजी को लेकर राजस्थान सरकार सख्त

राजस्थान में दिवाली और नए वर्ष पर आतिशबाजी की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अब गहलोत सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है.

जयपुर. प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ अब आर्थिक जुर्माना लगाने का फैसला किया है. अगर कोई आतिशबाजी बेचता हुआ मिला तो उस पर 10 हजार का जुर्माना का प्रावधान किया है तो पटाखे चलाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा. गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

राज्य सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी तरह की आतिशबाजी (पटाखा) बेचने वाले दुकानदार को 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. गहलोत सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह की पटाखे का इस्तेमाल करता है या उन्हें जलाने की अनुमति देता है, उसे 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर , रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के बाद अब आर्थिक जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

पढ़ें: राजस्थान: दिवाली और नए साल पर नहीं होगी आतिशबाजी, गृह विभाग ने पटाखों की खरीद और बिक्री पर लगाया बैन

इस फैसले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "राज्य सरकार ने आतिशबाजी के कारण निकलने वाले जहरीले धुएं से कोरोना संक्रमित रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने 1 दिन पहले ही आतिशबाजी बिक्री और आतिशबाजी करने पर 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक रोक लगाई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.