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6 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Aug 24, 2022, 6:43 PM IST

Minor rape convict sentenced for life imprisonment by POCSO court
6 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास

6 साल की मासूम से टॉफी खिलाने के नाम पर खेत में ले जाकर रेप करने के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. अदालत ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. रेप की ये घटना साल 2020 की है.

भरतपुर. 6 साल की मासूम बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने ढाई साल बाद आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया (Minor rape convict sentenced for life imprisonment) है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरण जैन ने बताया कि 16 जनवरी, 2020 को लखनपुर थाना क्षेत्र निवासी 6 साल की मासूम बच्ची को आरोपी लोकेश उर्फ लूला टॉफी खिलाने के बहाने खेत में ले गया. आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के रोने पर आरोपी लहूलुहान हालत में उसे छोड़कर मौके से भाग गया. परिजन तलाशते हुए रोने की आवाज सुनकर खेत में पहुंचे, तो लहूलुहान हालत में मासूम खेत में पड़ी हुई मिली.

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पीड़िता की पहचान पर आरोपी के खिलाफ लखनपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. बुधवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी लोकेश उर्फ लूला को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि इस पूरे मामले में कुल 14 गवाह और 20 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. मासूम नाबालिग को आखिर ढाई साल बाद न्याय मिला.

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