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Minor Rape Case: मासूम से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

मासूम से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी (Minor rapist sent to life imprisonment) है और अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है. रिपोर्ट के अनुसार, दो​षी पीड़िता को निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल पर ले गया और दुष्कर्म कर फरार हो गया था.

POCSO court judgement in minor rape case, sent convict to life imprisonment
मासूम से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास
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Published : Aug 2, 2022, 8:53 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Minor rapist sent to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अजमेर रोड स्थित एनएचएआई के निर्माणाधीन भवन में अभियुक्त मजदूरी करता था. वहीं पीड़िता के माता-पिता भी वहां मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे. घटना के दिन शाम करीब 8 बजे पीड़िता कमरे में खेल रही थी. इसके बाद पीड़िता अपनी मां को पेशाब करने की बात कहकर चली गई. इसी बीच मौका देखकर अभियुक्त मुकेश कुमार उसका मुंह दबाकर दूसरी मंजिल पर ले गया. वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो (Minor rape case)गया.

पढ़ें: 3 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास

घटना के बाद लहूलुहान हालत में पीड़िता रेंगती हुई वापस अपने कमरे में आई और अपनी मां को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें अभियुक्त के पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Minor rapist sent to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अजमेर रोड स्थित एनएचएआई के निर्माणाधीन भवन में अभियुक्त मजदूरी करता था. वहीं पीड़िता के माता-पिता भी वहां मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे. घटना के दिन शाम करीब 8 बजे पीड़िता कमरे में खेल रही थी. इसके बाद पीड़िता अपनी मां को पेशाब करने की बात कहकर चली गई. इसी बीच मौका देखकर अभियुक्त मुकेश कुमार उसका मुंह दबाकर दूसरी मंजिल पर ले गया. वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो (Minor rape case)गया.

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घटना के बाद लहूलुहान हालत में पीड़िता रेंगती हुई वापस अपने कमरे में आई और अपनी मां को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें अभियुक्त के पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

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