Gwalior High Court News बीएससी नर्सिंग की सेकेंड ईयर की परीक्षाओं पर रोक, जो पेपर हुए उनकी कॉपी सील करने के आदेश
ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही BSC नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है (gwalior court ban bsc second year exam). ये रोक नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े और जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के जारी नर्सिंग परीक्षाओं के टाइम टेबल आने के बाद लगाई गयी है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है. 1 और 6 दिसंबर जो नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है, उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को शील्ड करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है. दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविधालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलत नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे महाविधालय और उनके विधार्थियों के लिए विवि द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जा रही है. ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फर्जीवाड़े और ताजा आदेश को लेकर कोर्ट को संज्ञान दिलाया है. जिसके बाद कोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.