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Khargone Violence Update: दंगा पीड़ितों को मिला इंसाफ, 15 दिनों में जमा करनी होगी 7 लाख से ज्यादा की क्षतिपूर्ति राशि

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Published : Oct 15, 2022, 10:00 AM IST

Khargone Violence Update
खरगोन रामनवमी के दिन हुई साम्प्रदायिक हिंसा

मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़के दंगों के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार (Shivraj government) ने क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Claims Tribunal) का गठन किया था. (Madhya Pradesh first claims tribunal) कानून बनने के बाद यह पहली बार है कि किसी घटना को लेकर अब दंगे में हुए नुकसान के मामलों की सुनवाई करके भरपाई के आदेश पारित किए गए हैं. मामले में तोड़फोड़ कर घर को जलाने वाले 50 दंगाइयाें से 7.37 लाख रुपए वसूले जाएंगे. (Rs 7.37 Lakh Will Be Recovered From 50 Rioters ) दंगे में 122 दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ था, जिसमें कुल 2 करोड़ की क्षति हुई थी. 1 व्यक्ति की मौत और 50 घायल हुए थे, वहीं 80 एफआईआर हुई थी. अब फैसला दिया गया है कि 15 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो ब्याज सहित वसूली होगी. (Madhya Pradesh claims tribunal) (Khargone Violence Update) (Khargone Violence news)

खरगोन। दंगे के बाद गठित देश के पहले क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Claims Tribunal MP) ने शुक्रवार को पहली बार एक साथ छह फैसले सुनाते हुए 4 हिंदू और 2 मुस्लिम पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है. फैसले के अनुसार खरगोन में रामनवमी के दिन हुई साम्प्रदायिक हिंसा में दंगाइयों से अब क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगाी. पथराव, लूट और लोगों के घर जला देने वाले 50 दंगाइयों से अब 7.37 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी. (Madhya Pradesh claims tribunal) (Madhya Pradesh first claims tribunal) (Khargone Violence Update) (Rs 7. 37 Lakh Will Be Recovered From 50 Rioters) (Khargone Violence news)

15 दिन के भीतर जमा करना होगी राशि: क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि, "अगर आवश्यकता हुई तो आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क करने के बाद नीलाम भी की जा सकती है. जिले के कलेक्टर और तहसीलदार भू-राजस्व की वसूली के समान और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उस राशि की वसूली करेंगे. यह राशि आरोपी पक्ष को 15 दिन के भीतर जमा करना होगी. इसके बाद 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा."

343 आवेदनों में 6 पर फैसला: ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर सदस्य हैं. शुरूआत में कुल 343 आवेदनों में से ऐसे 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए थे, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं. 3 आवेदकों ने अपने प्रकरण वापस ले लिए, वहीं 6 के प्रकरण में फैसला सुनाए जाने के बाद अब 25 प्रकरण बचे हैं. दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जिला प्रशासन के आंकलन को आधार मानकर राशि तय की है. तय गाइडलाइन अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा.

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क्या है क्लेम ट्रिब्यूनल: विधि विशेषज्ञों के मुताबिक, देश में न्यायालयों के अलावा विषय-विशेष के लिए अलग-अलग अर्द्ध-न्यायिक संस्थाओं का गठन किया जाता है. इनके पास अपने विषय को लेकर अदालतों जैसे ही अधिकारी होते हैं, जिसके तहत ये आदेश दे सकते हैं. देश में इस तरह के कुल 15 स्थायी अर्द्ध-न्यायिक संस्था या ट्रिब्यूनल हैं.(Madhya Pradesh claims tribunal) (Madhya Pradesh first claims tribunal) (Khargone Violence Update) (Rs 7. 37 Lakh Will Be Recovered From 50 Rioters) (Khargone Violence news)

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